दिग्विजय के खिलाफ टिप्पणी पर सिंधिया और मप्र के दो मंत्रियों के खिलाफ परिवाद में स्टेटस रिपोर्ट पेश


मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ दायर परिवाद में जिला अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में पुलिस अधीक्षक ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश की।

Publish Date: Tue, 21 Nov 2023 01:33 AM (IST)

Updated Date: Tue, 21 Nov 2023 01:35 AM (IST)

दिग्विजय के खिलाफ टिप्पणी पर सिंधिया और मप्र के दो मंत्रियों के खिलाफ परिवाद में स्टेटस रिपोर्ट पेश
मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ दायर परिवाद में जिला अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में पुलिस अधीक्षक ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश की।

HighLights

  1. -मानहानि के आरोप का मामला
  2. -अगली सुनवाई चार दिसंबर को, केंद्रीय मंत्री हैं मुख्य आरोपित
  3. -कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री को देशद्रोही बताकर की थी पोस्ट

ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मानहानिकारक टिप्पणी करने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ दायर परिवाद में जिला अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में पुलिस अधीक्षक ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। परिवादी एडवोकेट नितिन शर्मा ने बताया कि स्टेटस रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के एक्स हैंडल पर वह विवादित पोस्ट अभी भी पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को देशद्रोही कहा। अब इस मामले में चार दिसंबर को परिवादी परिवादी के कथन कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे।

ये है पूरा मामला

परिवादी के वकील ने बताया कि यह मामला मानहानि का है। गत 21 अप्रैल को उज्जैन में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लिए कहा था कि ‘हे महाकाल, कांग्रेस में अब कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा मत करना’। इसके जवाब में सिंधिया ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि ‘हे प्रभु महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसा देश विरोधी भारत में पैदा ना हो।’

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने भी दिग्विजय सिंह के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके खिलाफ कांग्रेस लीगल सेल के संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट नितिन शर्मा ने सिंधिया, सिलावट और सिसोदिया को लीगल नोटिस भेज माफी मांगने को किया।

जब तीनों ने माफी नहीं मांगी तो एडवोकेट नितिन शर्मा ने कोर्ट में क्रिमिनल परिवाद दायर किया। कोर्ट ने इसे सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया।



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