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SUTRA NEWS : बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन खिंचकर ले बड़ा बदमाश, CCTV में कैद हुई घटना

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-चैन छिनते वक्त बुजुर्ग महिला को गिराया, पुलिस ने दर्ज किया केस….बदमाश की तलाश जारी

Dhar. धामनोद थाने के ग्राम गुजरी में महिला के साथ चैन स्नेचिंग का मामला सामने आया है। महिला का घर के बाहर ओटले पर बैठी हुई थी। इस बीच एक युवक वहां आता है और महिला से किसी का पता पूछने लगता है। कुछ बात करने के बाद जब महिला कहीं जाने लगती है तो युवक मौका पाकर दौड़ लगाता है और महिला के गले से सोने की चेन खिंचकर भाग जाता है। यह घटना मंगलवार देर रात करीब साढ़े 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वारदात के बाद महिला की रिपोर्ट पर धामनोद थाने पर केस दर्ज किया गया है। चेन स्नैचर की तलाश की जा रही है।

धामनोद पुलिस के अनुसार फरियादी पुष्पाबाई पति स्व. जगदीश सोनी(62) निवासी ग्राम पंचायत रोड गुजरी के साथ बदमाश ने चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। रात के वक्त पुष्पाबाई के घर बाहर ओटले पर बैठी थी। इस दौरान टीशर्ट पहने एक युवक गली में आता है और महिला से किराना दुकान का पता पूछता है। पता बताने के बाद पुष्पाबाई ओटले से उठकर कहीं जाने लगती है। बस उसी वक्त मौका पाकर बदमाश पुष्पाबाई के पीछे दौड़ता है और पीछे से आकर गले में पहनी सोने की चैन तोडक़र भाग निकलता है।

चेन तोडऩे में महिला को गिराया

यह पूरी वारदात करने के दौरान युवक इतनी हड़बड़ाहट में था कि उसने बुजुर्ग महिला पुष्पाबाई को जमीन पर गिरा दिया। पुष्पाबाई ने युवक को पकडऩे का प्रयास किया, लेकिन वह छुड़ाकर भाग निकला। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यह फूटेज धामनोद पुलिस को सौंपे गए है। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। बदमाश युवक 15 ग्राम सोने की चैन लेकर गया। इसकी कीमत 90 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है।

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धार के कुम्‍हार गड्ढा से कोतवाली पुलिस ने पकड़ी लाखों की अवैध शराब……एक आरोपी को किया गिरफ्तार

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बेफ‍िक्र शराब तस्‍कर, पुलिस गिरफ्तारी के बाद पत्‍नी से बोला……कुछ नही होगा….पुलिस के सामने करने लगा बाय-बाय

धार शहर के कुम्हार गड्ढा क्षेत्र में स्थित एक मकान पर पुलिस टीम ने दबिश देकर लाखों रुपए कीमत की अवैध शराब को जब्त किया है। आरोपी रात के अंधेरे में शराब की पेटियों को लेकर आया था, जिसे शहर में सस्ते दामों में बेचने की प्लानिंग थी। इसी बीच सूचना मिलते ही साइबर क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची व आरोपी को अवैध शराब के साथ ही अरेस्ट कर लिया। अब आरोपी इमानवेल उर्फ चिक्की पिता विनोद निवासी जयप्रकाश मार्ग के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। आरोपी को जल्द ही कोर्ट के समक्ष पुलिस पेश करके रिमांड लेगी, ताकि अवैध शराब उपलब्ध करवाने वाले लोगों को भी पुलिस प्रकरण में आरोपी बना सके। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई सीएसपी रविन्‍द्र वास्‍कले के निर्देशन में थाना प्रभारी समीर पाटीदार, उप निरीक्षक अशोक लहरी, प्रशांत गुंजाल, प्रधान आरक्षक अरविंद चौहान, आरक्षक रामनरेश ने कार्रवाई की है।

दरअसल गत दिनों मासिक समीक्षा बैठक में एसपी मनोज कुमार सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में साइबर क्राइम ब्रांच प्रभारी उनि प्रशांत गुंजल को सूचना मिली थी कि बौरासी मोहल्ले स्थित एक मकान में अवैध रुप से शराब का भंडारा करके रखा गया हैं, जहां से आरोपी कॉलेज बैग में रखकर पेटियां बेचने का काम करता है। थाना प्रभारी समीर पाटीदार के अनुसार दबिश के दौरान तलाशी के दौरान पुलिस को बोल्ट कंपनी की 45 पेटी, लेमांड कंपनी की 12 पेटी, तीन पेटी देशी सहित कुल 64 पेटियां शराब की जप्त की गई है। विधिवत पंचनामा बनाकर कुछ बोतलों को सैंपल के रुप में जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

बेफ‍िक्र तस्‍कर : पुलिस जब आरोपी चिक्‍की को घर से गिरफ्तार कर ले जा रही थी, तब वह अपनी पत्‍नी को हाथ दिखाकर बाय करने लगा, कार्रवाई के दौरान उसके चेहरे पर किसी तरह का ड़र नही था। वह बेखोफ पुलिस के सामने अपनी पत्‍नी को बाय कहते नजर आया, और बोला घबरा मत कई न‍ि होगा। आरोपी चिक्‍की के इस रवैये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह शराब तस्‍कर में पुलिस का कोई खौफ नही है।

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फाग यात्रा : राधाकृष्‍णा समरसता फाग यात्रा के साथ निकलेंगी कई यात्राएं….. मोतीबाग चौक से होगी शुरुआत

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– 350 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती, 10 पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार करेंगी गश्‍त, ड्रोन से होगी निगरानी

– पुलिस ने सुरक्षा व्‍यवस्‍थाओं के किए तगड़े इंताजम, हुडदंगियों और असामाज‍िक तत्‍वों पर विशेष नजर

धार। बुधवार को रंगपंचमी का पर्व धुमधाम से मनाया जाएगा। शहर में राधाकृष्‍णा समरसता फाग यात्रा के साथ कई फाग यात्राएं निकाली जाएगी। फाग यात्रा की शुरुआत शहर के मोतीबाग चौक होगी इसके बाद यात्राएं राजवाड़ा होते हुए आनंद चौपाटी, धानमंडी, भाजीबाजार, पठ्ठा चौपाटी, नालछा दरवाजा, पौ चौपाटी होते हुए पुन राजवाड़ा पहुंचेंगी जहां फाग यात्रा का समापन होगा। फाग यात्राओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्‍यवस्‍था के तगड़े इंतजाम किए है।

फाग यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 350 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। 10 पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार गश्त करेंगी। 4 मोबाइल पार्टियां शहर में भ्रमण करेंगी। फाय यात्रा के रूट के आगे और पीछे ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की सघन जांच की जाएगी। यात्रा समापन के बाद शाम को तेज रफ्तार बाइक सवारों को रोको टोको अभ‍ियान चलाया जाएगा। अभ‍ियान का उद्देश्‍य त्‍योहारों पर दुर्घटनाओं को से लोगो को बचाने का होगा।

पुलिस ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रख रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और किसी भी तरह के आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सायबर सेल की टीम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए है।

राधाकृष्ण की होगी आरती : भोज उत्सव समिति के महामंत्री सुमित चौधरी ने बताया कि राधाकृष्ण समरसता फाग यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता लाना है। 25 साल पहले जब यात्रा की शुरुआत हुई थी उस दौरान समिति के सीमित लोग ही यात्रा में शामिल होते थे। परंतु वक्त बदला उसी के साथ यात्रा के स्वरूप में भी बदलाव हुआ है। आज हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। सबसे पहले समाज प्रमुख का साफा पहनाकर सम्मान किया जाएगा। इसके बाद समाज प्रमुख द्वारा राधा कृष्ण भगवान की आरती उतारी जाएगी। इसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए राजबाड़ा पर समापन होगी।

भोज उत्सव समिति के महामंत्री सुमित चौधरी ने बताया कि राधाकृष्ण समरसता फाग यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता लाना है। 25 साल पहले जब यात्रा की शुरुआत हुई थी उस दौरान समिति के सीमित लोग ही यात्रा में शामिल होते थे। परंतु वक्त बदला उसी के साथ यात्रा के स्वरूप में भी बदलाव हुआ है। आज हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। सबसे पहले समाज प्रमुख का साफा पहनाकर सम्मान किया जाएगा। इसके बाद समाज प्रमुख द्वारा राधा कृष्ण भगवान की आरती उतारी जाएगी। इसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए राजबाड़ा पर समापन होगी ।

सीएसपी रविन्‍द्र वास्‍कले ने बताया कि शहर में 350 पुलिसकर्मीयों का बल तैनात किया जाएग। 10 पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार गश्त करेंगी। 4 मोबाइल पार्टियां शहर में भ्रमण करेंगी इसके साथ ही हुडदंगियों और असामाजिक तत्‍वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। फाग यात्रा के आगे और पीछे ड्रोन से पुलिस की पैनी नजर रहेंगी। फाग यात्रा के समापन के बाद शहर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएसपी वास्‍कले ने लोगो से अपील की है कि वे शांति और सद्भाव के साथ रंगपंचमी का त्योहार मनाएं।

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मानस‍िक रुप से कमजोर दिव्‍यांग युवती से दुष्‍कर्म के आरोपी को धार कोर्ट ने सुनाई 20 साल कह सजा

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अर्थदंड से किया दंडित

धार। विशेष न्‍यायालय ने मानस‍िक रुप से कमजोर दिव्‍यांग से छेड़छाड के आरोपी को व‍िभ‍िन्‍न धाराओं में 20 साल की सजा सुनाकर अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने मानसिक रुप से दिव्‍यांग दुष्‍कर्म किया था।न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्षीयों की साक्ष्‍य से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया गया।

एडीपीओ अर्चना डांगी ने बताया कि पीड़‍िता की काकी ने सागौर थाने पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट 17 जून 2024 को दर्ज कराई थी जिसमें बताया गया था कि करीब दो बजें वह घर पर थी और उसके पति बाहर पंचर की दुकान पर काम कर रहे थे। तभी मानसिक रुप से कमजोर दिव्‍यांगजन उसकी भतीजी शौच करने घर के पास बनी नाली में गई और वह घर का कार्य कर रही थी। तभी पीड़‍िता के रोने की आवाज आयी तो उसने देखा वह रो रही थी। कारण पूछने पर उसने बताया कि गोकुल ने उसके साथ गलत काम किया है और वह ट्रैक्‍टर की और भाग गया है। ट्रैक्‍टर की और देखने पर गोकुल वहां से भाग रहा था। पीडि़ता से घर आकर घटना परिजनों को बताई।

परिजनों ने सागौर थाने पर आरोपी गोकुल उर्फ गोविंद पिता नवलसिंह राठौड़ निवासी मांगरोल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने पीडिता व अन्‍य साक्षि‍यों के कथन लेखबद्ध कर अनुसंधान कर अभ‍ियोजन पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्षीयों की साक्ष्‍य से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया गया। न्‍यायालय ने आरोपी गोकुल राठौड को धारा 3/4(2), 5(के)/6 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये अर्थदण्‍ड व्‍यतिक्रम में 02-02 वर्ष का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास तथा धारा 92(ई) दिव्‍यांगजन अधि. अधिनियम 2016 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 3(2)(व्‍ही) SC/ST Act में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक आरती अग्रवाल द्वारा की गई ।

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